कोरोना की बढ़ती चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने घोषित किया नया नियम
कोरोना की बढ़ती चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने घोषित किया नया नियम
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किसी भी देश से दुबई जाने वाले सभी यात्रियों को COVID -19 की बढ़ती चिंताओं के बीच यात्रियों पर संशोधित प्रोटोकॉल के भाग के रूप में एक COVID नकारात्मक PCR टेस्ट प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा घोषित नया नियम 31 जनवरी से लागू होगा। समिति के नए प्रोटोकॉल में तीन नए नियम हैं जिनका दुबई हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को पालन करने की आवश्यकता है। प्रतिबंधों के भाग के रूप में, यूएई के निवासियों, जीसीसी नागरिकों और आगंतुकों को दुबई के लिए प्रस्थान करने से पहले एक पीसीआर परीक्षण करना आवश्यक है, चाहे वह जिस देश से आ रहा हो।

समिति ने कहा है कि कुछ देशों से जो आवक होती है- उन देशों में महामारी की स्थिति के आधार पर - दुबई आने पर एक अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता होती है। विदेशों से देश लौटने वाले यूएई नागरिकों के लिए प्रोटोकॉल समान रहेंगे, जो उन्हें प्रस्थान से पहले एक पीसीआर परीक्षण से गुजरने से छूट देता है, चाहे वे जिस देश से आ रहे हों। उन्हें केवल दुबई आगमन पर एक पीसीआर परीक्षण करने की आवश्यकता होगी।

समिति ने पीसीआर परीक्षणों की वैधता अवधि को 96 घंटे से घटाकर 72 घंटे करने का भी निर्णय लिया है। इसने दुबई एयरपोर्ट्स कंपनी को दुबई हवाई अड्डों पर रैपिड पीसीआर या रैपिड एंटीजन परीक्षण करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों के सहयोग से दुबई से उन देशों में जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है, जिन्हें इस प्रकार के प्री-ट्रैवल टेस्ट की आवश्यकता होती है। 

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