ड्रग्स केस: गिरफ्तारी का डर, शिअद नेता मजीठिया ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका
ड्रग्स केस: गिरफ्तारी का डर, शिअद नेता मजीठिया ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका
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अमृतसर: ड्रग्स केस में FIR दर्ज होने के बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मोहाली स्थित एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शिअद नेता ने गुरुवार को अंतरिम जमानत हासिल करने के लिए कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को मजीठिया के वकील डी एस सोब्ती ने उनकी तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

इससे पहले पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के दिग्गज नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स के संबंध में एक FIR दर्ज हुई थी। मजीठिया के खिलाफ सोमवार को मोहाली में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी मादक पदार्थ अधिनियम के तहत FIR दर्ज हुई है। मजीठिया पर यह मामला वर्ष 2018 में राज्य में सामने आए एक ड्रग्स रैकेट की छानबीन के आधार पर दर्ज किया गया है। इसकी रिपोर्ट एंटी-ड्रगस स्पेशल टास्क के चीफ हरपीत सिंह सिद्धू ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में साल 2018 में दाखिल की थी।

पंजाब पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पहले ही कहा था कि वो शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस सर्कुलर करे। मजीठिया NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक केस में आरोपी हैं। इस लुकआउट नोटिस के जारी होने के बाद मजीठिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी ने मंत्रालय से अनुरोध किया था कि नोटिस तब तक जारी रहे जब तक कि जांच एजेंसी इस संबंध में अपना अलर्ट वापस नहीं लेती।

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