नशे में कार चढ़ाने वाले आईएएस को केरल हाईकोर्ट से मिली राहत
नशे में कार चढ़ाने वाले आईएएस को केरल हाईकोर्ट से मिली राहत
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कोच्चिः नशे में धूत होकर एक पत्रकार पर कार चढ़ाने वाले केरल कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को केरल उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने निलंबित आईएएस अधिकारी को जमानत इस मामले में जमानत दे दी थी जिसके विरूध्द विरोधी पक्ष ने हाईकोर्ट के तरफ रूख किया था। उन्होंने कोर्ट से जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। आईएएस अधिकारी श्रीराम पर नशे की हालत में कार चलाते हुए एक पत्रकार की जान लेने का आरोप है।

जज राजा विजय राघवन की पीठ ने केरल सरकार की याचिका पर वेंकटरमन को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। तिरुवनंतपुरम की न्यायिक प्रथम श्रेणी अदालत ने श्रीराम को इस मामले में मंगलवार को जमानत दे दी थी, जिसके विरूध्द केरल सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस समय तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे श्रीराम के खून के नमूनों की जांच में एल्कोहल की मात्रा नेगेटिव पाई गई थी।

इसके बाद पुलिस के केस डायरी जमा करने पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। अपनी अपील में केरल सरकार ने आरोप लगाया है कि 32 वर्षीय श्रीराम ने पुलिस को गुमराह करने और अपने शराब पीने के सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। निलंबित आईएएस अधिकारी श्रीराम ने कार से एक मलयालम दैनिक के 35 वर्षीय पत्रकार के. मुहम्मद बशीर को टक्कर मारी थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये मामला काफी उछला था केरल के सीएम पी.विजयन ने भी पत्रकार के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था।

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