अब मंदिर में जाने के लिए आपको ड्रेस कोड का पालन करना होगा
अब मंदिर में जाने के लिए आपको ड्रेस कोड का पालन करना होगा
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चेन्नई: अब जल्द ही तमिलनाडु में विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को नए वर्ष के प्रारंभ में यानि कि 1 जनवरी से नए ड्रेस कोड का पालन करना होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस माह के प्रारंभ में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए मंदिरों ने इस ड्रेस कोड को लागू किया है। तथा मद्रास हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद से ही राज्य के बहुत से तीर्थस्थलों ने इसकी सूचना अपने अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा  कर दी है।

इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी जानकारी में दोहराया है कि इसी माह इन ड्रेस कोड के फार्मूले को लागु किया जाना चाहिए. मद्रास हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद से ही पलानी मंदिर के बाहर लगी सूचना के मुताबिक अब जो भी दर्शनार्थी मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए आएगा उसे इस नियम का पालन करना पड़ेगा जिसमे कि पुरुष श्रद्धालुओं को धोती, शर्ट, पायजामा या पैंट-शर्ट पहनने की सलाह दी गई है जबकि महिला श्रद्धालुओं से साड़ी या चूड़ीदार पहनने का आग्रह किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो श्रद्धालु लुंगी, बरमुडा, जींस और कसी हुई लैगिंग्स पहनकर आएंगे उन्हें मंदिर में अब बिलकुल भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अभी इस संबंध में अन्य मुख्य मंदिरों में भी इसके लिए सुचना जारी कर गई है. तथा इन मंदिरो में रामेश्वरम और मीनाक्षी मंदिर भी सम्मिलित हैं. गौरतलब है कि इससे पूर्व मद्रास हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को अपने फैसले में राज्य सरकार और हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ धर्मादा विभाग को अपने एक आदेश के तहत कहा था कि वह मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करें. इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना है कि ताकि इस नियम के द्वारा प्रदेश के मंदिरो में धार्मिक व आध्यात्मिक वातावरण को और भी अधिक तरह से बढ़ाया जा सके. 

 

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