दहेज़ लोभियों को मिली उनके जुर्म की सजा
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छपरा : बिहार के सारण जिले से एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है जहाँ दहेज़ के लालचियों ने माला देवी नाम की महिला की हत्या कर दी थी. दहेज़ के लिए की गयी इस हत्या के आरोप में सारण जिले की अदालत ने बुधवार को महिला के पति सहित 3 लोगों को 14-14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई. और सिर्फ जेल की सजा ही नहीं अपितु अदालत ने आरोपियों को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया.

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद छपरा त्वरित न्यायालय (द्वितीय) के न्यायाधीश उमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने रिविलगंज थाने में दर्ज़ शिकायत संख्या 44/05 के सत्रवाद 735/06 में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. जानकारी के लिए बता दें मृतका के पिता दीनानाथ सिंह ने 13 जून 2005 को FIR दर्ज़ करवाई थी, जिसमे शिकायत की गयी थी कि उनके, दामाद और उसके पिता एवं छोटा भाई दहेज़ के लिए उनकी बेटी निर्मला देवी उर्फ़ माला देवी को परेशान करते थे. जब माला ने इस बात का विरोध जताया तो सब ने मिल कर उसकी हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया.

वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश उमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने माला देवी की हत्या कर उसके शव को गायब करने के आरोप में, उसके पति अरविंद कुमार सिंह, ससुर शिवकुमार सिंह और देवर रविन्द्र सिंह को 14-14 साल की सजा सुनाते हुए उन्हें 5-5 हज़ार का जुर्माना अदा करने का फरमान सुनाया. अदालत ने आरोपियों को IPC की धारा 304 बी के तहत 10 वर्ष, धारा 201 में तीन वर्ष तथा दहेज प्रथा अधिनियम 3/4 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. वहीँ अदालत ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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