'मेरी मौत होने के बाद पत्नी और बेटी को मेरा अंतिम संस्कार मत करने देना'
'मेरी मौत होने के बाद पत्नी और बेटी को मेरा अंतिम संस्कार मत करने देना'
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नई दिल्ली: सोमवार को 56 वर्षीय एक व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर एक विशेष गुहार लगाई है। इस व्यक्ति ने कोर्ट से कहा है कि उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी, बेटी एवं दामाद को उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाए। ह्रदय संबंधी रोग से जूझ रहे याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दावा किया है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया है, जिससे उसे बहुत दुःख पहुंचा है। इसलिए उसके मरने के बाद उसके शव को उसके परिवार या किसी संबंधी को नहीं सौंपा जाए।

याचिका में व्यक्ति ने कहा है कि इसकी जगह उसके मरने के बाद उसके शव को उस व्यक्ति को सौंपा जाए, जिसे वह अपने बेटे की भांति मानता है। इसी व्यक्ति ने ही उसकी देखभाल की है। बिस्तर से नहीं उठ पाने की हालत में इस व्यक्ति ने उसका शौच तक साफ किया है। याचिकाकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों के बीच खराब संबंधों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता से मुर्दाघरों (mortuaries) की उस मानक संचालन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्देश लेने को बोला है, जो मृतक के रिश्तेदारों को उसके शव पर हक़ देती है।

अधिवक्ता विश्वेश्वर श्रीवास्तव और मनोज कुमार गौतम के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह केवल अपने जीने के अधिकार, उचित व्यवहार एवं सम्मान के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है। याचिका में कहा गया, याचिकाकर्ता के साथ उसकी पत्नी एवं बेटी ने बहुत क्रूर और बुरा बर्ताव किया है, जिससे उसे बहुत दुःख हुआ है। उसे नहीं पता कि उसकी मौत कब होगी इसलिए वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी, बेटी या दामाद दिल्ली सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत उसके शव पर क्लेम करे। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि उसकी मौत के पश्चात् उसके शव को उसे परिवार या किसी संबंधी को नहीं सौंपा जाए। याचिका में इच्छा व्यक्त की गई कि उसके शव को एक अन्य व्यक्ति को सौंपा जाए, जिसे वह अपने बेटे की तरह मानता है। उसी व्यक्ति ने याचिकाकर्ता के बिस्तर से नहीं उठ पाने की हालत में उसका ध्यान रखा है।

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