'चंदा घोटाले' की आरोपी राना अय्यूब को मिली विदेश जाने की अनुमति, लेकिन दिल्ली HC ने रखी ये शर्त
'चंदा घोटाले' की आरोपी राना अय्यूब को मिली विदेश जाने की अनुमति, लेकिन दिल्ली HC ने रखी ये शर्त
Share:

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राना अय्यूब को सोमवार (4 अप्रैल, 2022) को सशर्त विदेश यात्रा करने की इजाजत दे दी है और उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया है। इसके माध्यम से उनके विदेश यात्रा करने पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि इजाजत उचित शर्तों के साथ है और विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राना अय्यूब को सशर्त विदेश यात्रा करने की इजाजत दी है। जिसमें उन्हें एक निश्चित राशि जमा करनी होगी, जाँच के लिए संपर्क नंबर देना होगा। साथ ही अपनी यात्रा का ब्यौरा भी साझा करना होगा।

दरअसल, कोर्ट अय्यूब की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने संबंधी LOC को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। बता दें कि पिछले सप्ताह पत्रकार राना अय्यूब ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इस याचिका का ED ने विरोध किया। इस बीच, ED की तरफ से बहस करते हुए ASG एसवी राजू ने कहा कि अय्यूब एक करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि से संबंधित एक गंभीर अपराध में शामिल रही हैं और इस बात की आशंका है कि वह भारत वापस नहीं लौटेंगी। उधर, राना अय्यूब की वकील वृंदा ग्रोवर ने इसे उत्पीड़न का स्पष्ट मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत वापस आने के लिए अय्यूब के पास उचित कारण थे। क्योंकि उनका परिवार यहाँ रहता था।

ED के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि, 'अय्यूब का आचरण देखो। बार-बार तलब करने के बाद भी डाक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। फर्जी बिल उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे मुताबिक, प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला है। सहयोग का हिस्सा गायब है और एजेंसी के सामने मौजूदगी, सहयोग नहीं है।' कोर्ट ने कहा कि, 'यदि कोई व्यक्ति एजेंसी के समक्ष पेश हो रहा है और एजेंसी कहती है कि वह व्यक्ति पेश तो हो रहा है, किन्तु वह सहयोग नहीं कर रहा है, तो इसे दिखाने का क्या पैमाना है? अगर असहयोग है तो आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते?' इस पर जज ने कहा कि इस स्तर पर, वह सिर्फ LOC की जांच कर रहे हैं और महिला को विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं तथा कोर्ट मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रही। बता दें कि राना अय्यूब को 29 मार्च को आव्रजन ब्यूरो ने मुंबई एयरपोर्ट पर तब हिरासत में ले लिया था, जब वह पत्रकारिता से संबंधित कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लंदन जा रही थीं।

दक्षिण अफ्रीका ने आपदा स्थिति को औपचारिक रूप से समाप्त किया

गुटेरेस ने बारूदी सुरंग की समस्या को समाप्त करने का आह्वान किया

एनडीडीबी आयात को कम करने के लिए खाद्य तेल सहकारी समितियों को फिर से शामिल करने पर विचार कर रहा है

 

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -