कर्नाटकः अयोग्य ठहराए गए बागी विधायक पहुंचे SC
कर्नाटकः अयोग्य ठहराए गए बागी विधायक पहुंचे SC
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नई दिल्लीः कर्नाटक में विधानसाभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहरा दिये चुके कांग्रेस औक जदएस के बागी विधायको ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। इन विधायको ने कोर्ट में अयोग्य ठहराए जाने वाले पैसले को चुनौती दी है। न्यायामुर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख करते हुए इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि इस संबंध में रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया जाए।

रोहतगी ने पीठ को बताया कि इन सभी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है और उनके मामले को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सेलेक्ट किया जाना चाहिए। उस वक्त के सीएम एचडी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। सदन में शक्ति परीक्षण में सफल नहीं होने के कारण कुमारस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राज्य में बीएस येद्दयुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी।

कांग्रेस के दो बागी विधायक रमेश एल जारखिहोली और महेश कुमाथल्ली और एक निर्दलीय नेता आर शंकर को 25 जुलाई को अयोग्य ठहराया गया था। इन विधायकों ने 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तब के विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने अन्य 14 बागी विधायकों को 28 जुलाई को अयोग्य ठहराया। इन विधायको की राजनीतिक भाग्य का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ मेें है।

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