दिशा गैंगरेप मामला: अदालत का आदेश, एनकाउंटर में मारे गए दोषियों का दोबारा हो पोस्टमार्टम
दिशा गैंगरेप मामला: अदालत का आदेश, एनकाउंटर में मारे गए दोषियों का दोबारा हो पोस्टमार्टम
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा है कि पशुचिकित्सक गैंगरेप एवं हत्या मामले में एनकाउंटर में मारे गए चार व्यक्तियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम किया जाए।  इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिशा रेप मामले में पुलिस के साथ कथित एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखने के लिए कहा था। 

मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यदि, महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में शवों को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का इंतज़ाम न हो तो उन्हें हैदराबाद में सरकार द्वारा संचालित गांधी अस्पताल में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये शव फिलहाल छह दिसंबर को हुई कथित एनकाउंटर के बाद महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद से रखे हुए हैं।

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जताते हुए कहा है कि क्या मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है। अदालत की राय थी कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता होती है जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं।

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