30 सितंबर तक विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई
30 सितंबर तक विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई
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नई दिल्ली : आयकर विभाग ने विदेशों में अवैध संपत्ति रखने वालों को 30 सितंबर तक इसका खुलासा करने को कहा है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर मनी-लांड्रिंग कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.इसके लिए आयकर विभाग की ओर से प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आज विज्ञापन प्रकाशित किए है. आयकर विभाग ने आज प्रकाशित विज्ञापन में कहा कि जो लोग विदेशों में रखी धन-संपत्ति का खुलासा नहीं कर रहे हैं उन पर मनीलांड्रिंग रोधी कानून (PMLA) के तहत कारवाई की जाएगी.

इसके तहत उन्हें ऐसी संपत्ति पर कुल मिलाकर 120 प्रतिशत कर एवं जुर्माना और 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है. विज्ञापन में कहा गया है क्या आपके पास विदेश में अघोषित संपत्ति है? 30 सितंबर अथवा इससे पहले इसकी घोषणा करें. विज्ञापन में कहा गया है कि कर विभाग के पास कर चोरी करने वालों के विदेशों में वित्तीय खातों के बारे में सूचना उपलब्ध है. ऐसे में अवैध खाते रखने वाले सभी लोगों को कालाधन-रोधी कानून के तहत उपलब्ध अनुपालन खिड़की का लाभ उठाना चाहिये.

गौरतलब है कि है कि सरकार द्वारा विदेशों में जमा कालेधन और अघोषित विदेशी आय की समस्या से निपटने के लिए आस्ति (कर अधिरोपण) अधिनिमय 2015 को 1 जुलाई 2015 से लागू किया है. इस कानून तहत विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों को एकबारगी मौका देते हुये स्वैच्छिक रूप से इसकी घोषणा करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है. यह समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त होगी.

विज्ञापन में कहा गया है कि अनुपालन खिड़की का फायदा उठाते हुये जो घोषणा की जाएगी उसपर 30 प्रतिशत की दर से कर और इतना ही जुर्माना अदा करना होगा. यह भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करना होगा.

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