मोटर वाहन नियमों में हुआ फेरबदल, सरकार ने किया ऐसा काम
मोटर वाहन नियमों में हुआ फेरबदल, सरकार ने किया ऐसा काम
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लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच मोटर वाहनों के आयामों से संबंधित नियम-93 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फेरबदल करने के निर्णय लिया है. सरकार के मुताबिक नए आयामों में फेरबदल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किया जाएगा. साथ ही नए आयाम वाहनों को अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने या ज्यादा सामान ढोने में सक्षम बनाएंगे. देश में लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है.

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सरकार के अनुसार L2 श्रेणी में आने वाले ऐसे 3-व्हीलर्स जिनकी रफ्तार 50 kmph से ज्यादा नहीं होती वह अब 4 मीटर से लंबे और 2.5 लीटर ऊंचे नहीं हो सकते. वहीं, ऑटो रिक्शा के लिए जो L5 श्रेणी रखी गई है, इनकी ऊंचाई 2.2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर कर दी गई है. इसके अलावा M श्रेणी में आने वाले यात्री वाहन जिनमें 4 पहिए होते हैं, उनकी ऊंचाई अब 3.8 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर तक कर दी गई है. अभी हवाई अड्डे की यात्री बसें सिर्फ 3.8 मीटर तक ही सीमित रहेंगी. इसके अलावा जिन बसों में दो एक्सल होते हैं उनकी लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 13.5 मीटर कर दी गई है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि N श्रेणी वाले वाहन जो कंटेनर के परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए माल ले जाते हैं, सरकार ने इसमें भी बदलाव किया है. इसमें अब 3.5 टन से अधिक सकल वजन वाले वाहनों की ऊंचाई 3.8 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर कर दी गई है. हल्के माल वाहन जैसे पिक-अप ट्रक्स की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है. सरकार ने T श्रेणी वाले ट्रेलरों और कंटेनरों की लंबाई भी 18 मीटर से बढ़ाकर 18.75 मीटर तक कर दी है. वहीं, इन्हीं की ऊंचाई 3.8 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर कर दी है. पर इसमें मोटर वाहन ले जाने वाले ट्रेलर 4.75 मीटर ऊंचे हो सकते हैं. 

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