डिजिटल फ्लो मीटर अनिवार्य, हर माह पानी के उपयोग पर देना होगा भारी शुल्क
डिजिटल फ्लो मीटर अनिवार्य, हर माह पानी के उपयोग पर देना होगा भारी शुल्क
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हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने संगारेड्डी जिले के 200 उद्योगों को भूजल उपयोग के लिए डिजिटल फ्लो मीटर लगाने के लिए नोटिस जारी किया है. एक बार डिजिटल फ्लो मीटर लग जाने के बाद, निर्धारित मात्रा से अधिक पानी के उपयोग से हर महीने भारी शुल्क लग सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पानी निकालने पर प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को भी 20 रुपये प्रति लीटर तक का भुगतान करना होगा।

इसी तरह, टैंकरों के माध्यम से थोक पानी के आपूर्तिकर्ताओं को भी पानी की मात्रा और यूनिट के स्थान के आधार पर अबास्ट्रक्शन शुल्क का भुगतान करना होगा। थोक जलापूर्ति एजेंसियों को भुगतान मेडक जिले में 12 रुपये प्रति घन मीटर और ग्रेटर हैदराबाद में 120 रुपये प्रति घन मीटर होगा। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी से 50 क्यूबिक मीटर प्रति माह तक भूजल के लिए 1 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर और 50 से अधिक के लिए 2 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से अमूर्त शुल्क लिया जाएगा।

सभी नए और मौजूदा उद्योगों और बड़े अपार्टमेंट के लिए प्रवाह मीटर स्थापित करना और राज्य भूजल प्राधिकरण से क्रमशः हर दो और पांच साल में एक बार अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है। NOC दिशानिर्देशों का पालन न करने पर उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर 50,000 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा।

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