धनबाद जज मौत मामला: CBI को हाई कोर्ट ने फटकारा, कहा- आप मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे
धनबाद जज मौत मामला: CBI को हाई कोर्ट ने फटकारा, कहा- आप मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे
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रांची: झारखंड के धनबाद जिले में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यरो (CBI) को लताड़ लगाई है. उच्च न्यायालय ने CBI के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच एजेंसी सचिवालय के बाबुओं की तरह काम कर रही है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने कहा कि तबीयत खराब होने के बाद भी वह इस केस को सुन रहे हैं क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने कहा कि इस मामले पर पूरे देश की नजर है. शीर्ष अदालत की नजर है और उच्च न्यायालय उसकी निगरानी कर रहा है. मगर ये गंभीरता CBI की जांच में नहीं दिख रही है. अदालत ने कहा कि CBI की जांच का स्टेटस रिपोर्ट स्टीरियो टाइप है. अनुसंधान जारी है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं कहा गया है.

CBI ने चार्जशीट दायर कर दी है, किन्तु अपने स्टेटस रिपोर्ट में उसका उल्लेख तक नहीं किया गया है. CBI ने उच्च न्यायालय को हवा तक लगने नहीं दी है. हत्या का इल्जाम लगाते हुए दो आरोपियों के विरुद्ध जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, किन्तु उसमें हत्या का मोटिव नहीं बताया गया है. ऐसा कर CBI ने आरोपियों को बचने का रास्ता दे दिया है. बिना मोटिव की हत्या का मामला कैसे साबित हो सकता है, CBI इसका जवाब दे.

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