गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी धामी सरकार, 13 जिलों के थानों को आदेश जारी
गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी धामी सरकार, 13 जिलों के थानों को आदेश जारी
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देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार गौ तस्करों को लेकर बेहद सख्त नज़र आ रही है. उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक कुमार ने शनिवार (28 जनवरी) को ऐलान किया है कि गायों की अवैध तस्करी में शामिल लोगों को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा दी जाएगी. DGP का आदेश सूबे के सभी 13 जिलों के थानों को जारी कर दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ADG वी. मुरुगेशन ने कहा है कि, 'उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे मवेशी तस्करी या गौ वध की अवैध गतिविधियों में शामिल गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करें.' वहीं, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि हिंदू समूहों ने इस कदम पर खुशी जाहिर की है और इसे उत्तराखंड सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है. ठाकुर ने यह भी कहा कि सूबे में अधिनियम के कार्यान्वयन से गाय की तस्करी में कमी आएगी और उन्होंने पुष्कर धामी की अगुवाई वाली सरकार को धन्यवाद भी दिया है.

इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि यह गायों की सुरक्षा के लिए एक अच्छा फैसला है. हालांकि, उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि, 'किन्तु गोमांस निर्यात में देश पहले स्थान पर है और सूत्र यह भी कहते हैं कि अधिकांश बीफ निर्यातकों का भाजपा से सीधा संबंध है.'

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