कोई भी निर्वाचन अच्‍छे से तब सम्‍पन्‍न होता है, जब मतदाता सूची में एक भी मतदाता छूटे नहीं-जिला  कलेक्टर
कोई भी निर्वाचन अच्‍छे से तब सम्‍पन्‍न होता है, जब मतदाता सूची में एक भी मतदाता छूटे नहीं-जिला कलेक्टर
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देवास/ब्यूरो। नवागत कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में प्रेस ब्रीफिंग में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्‍तृत जानकारी दी। कलेक्टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि कोई भी निर्वाचन अच्‍छे से तब सम्‍पन्‍न होता है जब मतदाता सूची में एक भी मतदाता छूटे नहीं। मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य ऑनलाइन होने से और भी आसान हो गया है।
     
प्रेस ब्रीफिंग में कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के लिए 01.01.2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन आज 09 नवम्‍बर को किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिले में दावे आपत्ति 08 दिसम्‍बर तक प्राप्‍त किये जायेंगे।
      
बताया गया कि जिले ऐसे युवा जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह बी.एल.ओ. से फार्म प्राप्त कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है। 17 वर्ष के युवा भी मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए आवेदन कर सकते है। 18 वर्ष पूर्ण होने पर स्‍वत: ही मतदाता सूची में नाम जुड जाएगा। जिले के मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, मतदाता सूची में दर्ज विवरण में किसी प्रकार के संशोधन, नाम हटाने, पते में परिवर्तन करवा सकते है। कोई भी मतदाता अपना आवेदन अपने मोबाईल पर वोटर हेल्प लाईन एप के माध्यम से, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल तथा बी.एल.ओ. के गरूड़ एप से सीधे आवेदन प्रेषित कर सकता है।

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