देवास कोर्ट ने की विक्रमसिंह पंवार की जमानत याचिका ख़ारिज
देवास कोर्ट ने की विक्रमसिंह पंवार की जमानत याचिका ख़ारिज
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इंदौर। स्वर्गीय तुकोजीराव पंवार के बेटे विक्रमसिंह को देवास कोर्ट ने झटका दिया है खबर एक अनुसार राघौगढ़ गोलीकांड के आरोपी विक्रमसिंह पवार के अग्रिम जमानत आवेदन को देवास कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस खबर से पंवार के समर्थको को काफी निराशा हाथ लगी है. विक्रम के एडवोकेट अशोक वर्मा ने प्रकरण के निराकरण होने तक जमानत देने का आग्रह किया और तर्क दिया कि विक्रम द्वारा अग्रिम जमानत का उल्लंघन नहीं किया गया है। न ही उनके खिलाफ कोई शिकायत हुई है। विशेष लोक अभियोजक अशोक चावला ने इसका विरोध करते हुए गवाहों को डराए-धमकाए जाने की आशंका जताई। जमानत के विरोध में फरियादी पक्ष से एडवोकेट प्रीति लाड़ ने आपत्ति पेश की। इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इसके पूर्व 17 जून को कोर्ट ने आरोपी विक्रम के पिता तुकोजीराव के ब्रेन डेड होने पर 15 दिन के अंतरिम जमानत के आदेश दिए थे। इसकी अवधि को लेकर अभियोजन (पुलिस) और आरोपी पक्ष के एडवोकेट में विरोधाभास सामने आया है।

विक्रम के एडवोकेट वर्मा ने कहा कि 17 जून को कोर्ट द्वारा जारी आदेश से मिली 15 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी हो गई है। अब कानूनी रूप से पक्षकार से चर्चा करेंगे, पक्षकार के पास हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। हालांकि, अभियोजन व पुलिस कह रही है कि विक्रम की अंतरिम जमानत अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसे 7 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। टीआई बरोठा डीपी अहिरवार ने कहा कि हम पूर्व में अंतरिम जमानत आदेश की व्याख्या ठीक से नहीं कर सके थे। कोर्ट ने 17 जून को दिए आदेश में आरोपी को सरेंडर करने के लिए सात दिवस का अवसर दिया था।

 चूंकि आरोपी ने बरोठा पुलिस के समक्ष 22 जून को सरेंडर किया, इस लिहाज से सरेंडर दिनांक से ही 15 दिन की जमानत अवधि मानी जाएगी, जो 7 जुलाई तक है। अंतरिम जमानत की अवधि में हुए विरोधाभास पर एसपी अभयसिंह ने बताया यदि टीआई द्वारा आदेश की व्याख्या बात कही गई है तो इस संबंध में कानूनी सलाह ली जाएगी। कानून व आदेश के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा की कानून से अलग हटकर हम कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे.

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