HC ने लगाई चारधाम यात्रा पर रोक लेकिन फिर भी नहीं मान रही तीरथ सरकार, 1 जुलाई से श्रद्धालुओं को बुलाया
HC ने लगाई चारधाम यात्रा पर रोक लेकिन फिर भी नहीं मान रही तीरथ सरकार, 1 जुलाई से श्रद्धालुओं को बुलाया
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उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है लेकिन इसके बावजूद तीरथ सरकार अपने फैसले पर अडिग है। जी हाँ हाल ही में मिली जानकारी के तहत कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी हैं। बताया जा रहा है तीरथ सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन को देखे तो चारधाम यात्रा के दौरान सभी को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का पहला चरण शुरू होगा।

इसके अलावा 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का आदेश दिया था और इसके लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक कर दी गई थी। लेकिन बीते सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यात्रा पर रोक लगा दी थी और इसी के साथ ही सरकार को 7 जुलाई तक दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था।

जी दरअसल कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा था कि, ''प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का कारण सरकार की आधी-अधूरी तैयारियां हैं।'' इसके अलावा अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि, ''सरकार ने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया है।'' ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट की नाराजगी को दरकिनार करते हुए यात्रा जारी रखने का फैसला लिया है।

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