'48 घंटे में जमा करो 30 लाख रुपए...', जानिए रजनीकांत के दामाद धनुष को कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश
'48 घंटे में जमा करो 30 लाख रुपए...', जानिए रजनीकांत के दामाद धनुष को कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश
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चेन्नई: लग्जरी कार रॉल्स रॉयस से संबंधित मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने दक्षिण के एक और स्टार को फटकार लगाई है। रजनीकांत के दामाद और अभिनेता धनुष ने ब्रिटेन से कार के इम्पोर्ट पर एंट्री टैक्स में छूट माँगते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने इस संबंध में 2015 में याचिका दाखिल की थी, जिसे रद्द करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर टैक्स का बकाया 30,30,757 रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। इससे पहले साउथ के ही एक्टर विजय को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

उच्च न्यायालय ने धनुष को लताड़ लगाते हुए कहा कि 2018 में शीर्ष अदालत द्वारा इस मामले के निपटारे के बाद भी अभी तक टैक्‍स का भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि वे पहले ही 50 प्रतिशत टैक्स दे चुके हैं और बकाया भुगतान भी 9 अगस्त तक कर देंगे। अदालत ने आगे कहा कि ‘अमीर, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्तियों’ द्वारा दूसरे देशों से गाड़ियाँ इम्पोर्ट करने के बाद उसे तमिलनाडु की सड़कों बगैर एंट्री टैक्स भरे चलाया जाता है। एंट्री टैक्स भरने से इंकार करने की एक परंपरा बन चुकी है। इससे राज्य के राजस्व को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

रिपोर्ट के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि ये लोग इम्पोर्टेड लग्जरी कार में टैक्स छूट की माँग करते हैं, जबकि आम जनता साबुन खरीदने पर भी टैक्स चुकाती है। इसके साथ ही अदालत ने अभिनेता धनुष के वकील को भी कड़ी लताड़ लगाई। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि, “फिल्म एक्टर तो हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं, किन्तु इसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा। आम आदमी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद भी टैक्स चुका रहा है, फिर आपको ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं।' अपने हलफनामे में धनुष ने अपने प्रोफेशन का खुलासा नहीं किया था, जिसको लेकर अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए इसकी वजह पूछी है।

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