'बंगाल निकाय चुनाव में हो केंद्रीय बलों की तैनाती..', सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका, पिछले चुनाव में हुई थी हिंसा
'बंगाल निकाय चुनाव में हो केंद्रीय बलों की तैनाती..', सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका, पिछले चुनाव में हुई थी हिंसा
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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की 106 नगर पालिकाओं के चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग से संबंधित  याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया. भाजपा के नेताओं ने चुनावों के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. बता दें कि पश्चिम बंगाल की 106 नगर पालिकाओं के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होने वाली है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले पर पहले ही फैसला दे दिया था कि चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर राज्य का निर्वाचन आयोग ही मांग कर सकता है. इसी फैसले के खिलाफ भाजपा नेताओं ने सर्वोच्च न्यायलाय का रुख किया था. रिपोर्ट के अनुसार भाजपा नेता मौसमी रॉय और प्रताप बनर्जी की याचिका पर अदालत में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील पी एस पटवालिया से न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि, 'माफ कीजिएगा. हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं.'

पटवालिया का कहना था कि निकाय चुनावों के पिछले चरण में बड़े पैमाने पर हिंसा और अनियमितता देखी गई थी और केंद्रीय बलों की तैनाती से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे. वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) से राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और संबंधित अधिकारियों के साथ 24 घंटों के अंदर बातचीत करने और ये फैसला करने के लिए कहा था कि क्या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए तैनात करने की आवश्यकता है या नहीं.

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