सचिन से भारत रत्न वापस लेने की मांग, मामला पहुंचा हाईकोर्ट
सचिन से भारत रत्न वापस लेने की मांग, मामला पहुंचा हाईकोर्ट
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जबलपुर : भारतरत्न और पूर्व अंतरराष्ट्रीय हरफनमौला क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर को कमर्शियल विज्ञापनों में भागीदारी किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई का सामना करना पड़ा है। इस दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सचिन से यह सम्मान वापस लिया जाए। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ द्वारा याचिका को लेकर गंभीरता से सुनवाई की गई। जिसमें कहा गया है कि संबंधित मामले जैसा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में तो विचाराधीन नहीं है। यही नहीं मामले में कहा गया है कि किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए ब्यौरे को पेश किया जा सकता है।

दूसरी ओर भोपाल के निवासी वीके नस्वा द्वारा यह भी कहा गया है कि वैज्ञानिक प्रो. सीएनआर राव के साथ भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया था। दूसरी ओर कहा गया है कि भारत रत्न मिलने के बाद सचिन की देश के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वे देश के नागरिकों के लिए एक सिंबल की तरह हो जाते हैं। मामले में कहा गया है कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद वे कमर्शियल विज्ञापन करते हैं तो उसेस कई बार नैतिकता भी प्रभावित होती है। मामले में न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है।

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