मोटर व्हीकल एक्ट: यदि पुलिसकर्मी ने तोड़ा ट्रैफिक रूल, तो भरना होगा दोगुना जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट: यदि पुलिसकर्मी ने तोड़ा ट्रैफिक रूल, तो भरना होगा दोगुना जुर्माना
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नई दिल्ली: सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए देशभर में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है. इस बीच 15 हजार रुपये की स्कूटी का 23 हजार का चालान, 26 हजार के ऑटो का 46,500 रुपये का चलान और कई सारी ऐसी ही खबरें मीडिया की सुर्ख़ियों में छाई हुई हैं. किन्तु इन सबके बीच दिल्ली की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक मीनू चौधरी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की ओर से दिए गए आदेश के मुताबिक, यदि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या अपने निजी व्हीकल से यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दोगुना जुर्माना चुकाना होगा. आदेश की प्रतिलिपि को दिल्ली पुलिस की हर यूनिट को पहुंचा दिया गया है. उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मियों की ओर से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए जाने की तस्वीरें कई दफा सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं. ऐसे में लोगों की तरफ से सवाल उठाया जाता है क्या नियम केवल आम जनता के लिए है.

इस आदेश के बाद पुलिस वाले बेहद परेशान हैं. कुछ का कहना है कि इमरजेंसी की स्थिति में ट्रैफिक नियमों का किस तरह पालन किया जा सकता है? पुलिस वालों का कहना है कि हमारा प्रयास रहता है कि ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए. किन्तु कई बार आपात स्थिति नियमों का पालन करना व्यावहारिक नहीं हो पाता.

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