हेलीकाप्टर घोटाला: कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी हो सकते हैं गिरफ्तार, अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज
हेलीकाप्टर घोटाला: कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी हो सकते हैं गिरफ्तार, अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.  इसके साथ ही अदालत ने रतुल पूरी को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है . पुरी ने इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए 27 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है.

अदालत के समक्ष रतुल पुरी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा था कि उनका मुव्वकिल जांच में निरंतर सहयोग कर रहा है. उन्होंने अदालत को बताया कि पूरी 25 बार से ज्यादा जांच में शामिल हुए है और उससे करीब 200 घंटे पूछताछ हो चुकी है. इसके अलावा, वह मामले से सम्बंधित तमाम दस्तावेज ईडी को दे चुके है. 

आपको बता दें कि पुरी मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे हैं और वह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में मनी लॉन्डरिंग के आरोपी हैं। पुरी के वकील ने जब याचिका वापस लेने का आग्रह किया तो न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने इसकी इजाजत देते हुए उसे खारिज कर दिया। निचली अदालत ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर दो अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा कहा था कि इस पर छह अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। 

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