दिल्ली दंगा: पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख़ पर से कोर्ट ने हटाया Arms Act
दिल्ली दंगा: पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख़ पर से कोर्ट ने हटाया Arms Act
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नई दिल्ली: फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख़ पठान के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी पर दिल्ली की कोर्ट में आरोप तय किए गए। वहीं इन आरोपों में से एक FIR क्रमांक 49/2020 में आर्म्स एक्ट के आरोप से बरी कर दिया गया है। शाहरुख़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। उस वीडियो में पुलिससकर्मी दीपक दहिया ने शाहरुख़ का सामना डंडे से किया था। यह मुकदमा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में चल रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला दिल्ली के जाफराबाद थाने में दर्ज है। शाहरुख़ पर IPC की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 153A, 283, 353, 332, 323, 307, 505, 120B और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। कांस्टेबल रोहित शुक्ला को गोली लगी थी। जख्मी पुलिसकर्मी रोहित शुक्ला के बयान के अनुसार, '24 फरवरी 2020 को जमा गैरकानूनी भीड़ में से एक दल ‘अल्लाह हु अकबर’ का नारा लगा कर CAA और NRC का विरोध कर रहा था। दूसरे समूह में हिंसक भीड़ थी। उसी भीड़ से करीब 25 वर्षीय एक लड़का हाथ में पिस्तौल ले कर बाहर निकला। उसने मुझे मारने का प्रयास किया। इसी दौरान पिस्तौल से चली गोली से मैं जख्मी हो गया।'

इसी मामले में आरोपित शाहरुख़ पठान की शिनाख्त अन्य कांस्टेबल दीपक दहिया ने भी की है। शाहरुख़ की कॉल डिटेल की लोकेशन भी मौका-ए-वारदात पर मिली है। इसी के साथ मौके पर लगे CCTV कैमरों में भी शाहरुख़ को दंगाइयों की भीड़ में देखा गया था। इसी आधार पर कोर्ट ने कुछ समय पहले उसकी जमानत याचिका भी ठुकरा दी थी। आरोपित शाहरुख़ की ओर से वकील खालिद अख्तर पेश हुए थे। शाहरुख़ के साथ इस मामले में अन्य आरोपितों के नाम सलमान, गुलफाम, आतिर और ओसामा हैं।

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