दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जेल या बेल ? 14 मार्च को आएगा कोर्ट का फैसला
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जेल या बेल ? 14 मार्च को आएगा कोर्ट का फैसला
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नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में कैद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 14 मार्च को खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी.  खालिद ने दिल्ली दंगों में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के मामले में जमानत की अपील की है. 

कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि, अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने या फिर सार्वजनिक रूप से बोलने का अर्थ यह नहीं होता कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिक हैं. अदालत में पेश वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कुछ वॉट्सएप ग्रुप्स पर उनके क्लाइंट (उमर खालिद) की चुप्पी को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया था. मगर इन वॉट्सएप ग्रुप पर उनके क्लाइंट की कोई सक्रियता कभी नहीं रही. यह पहली बार है, जब किसी की चुप्पी को उसके खिलाफ माना जा रहा है. 
 
उन्होंने अदालत में कहा कि, CAA और NRC को भेदभावपूर्ण कहना मुझे बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं बनाता. इस दौरान वकील ने खालिद की PHD थीसिस का भी जिक्र किया, जो झारखंड के आदिवासियों पर की गई रिसर्च पर आधारित है. उन्होंने कहा कि, कोई व्यक्ति किसी मुद्दे को उठाता है तो उसे सांप्रदायिक नहीं कह सकते. केवल इस आधार पर क्योंकि वह लोगों के एक वर्ग के संबंध में लिखता है, जिन अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके लिए आवाज़ उठाना उन्हें सांप्रदायिक नहीं बनाता है. 

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