लॉकडाउन के नियमों को लेकर सख्त हुई दिल्ली पुलिस, मास्क के जुर्माने से की करोड़ों की कमाई
लॉकडाउन के नियमों को लेकर सख्त हुई दिल्ली पुलिस, मास्क के जुर्माने से की करोड़ों की कमाई
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अगर आपने मास्क नहीं लगाया, तो आप पर 500 से 1000 तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं अगर, शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया, सड़कों पर थूका तो चालान के साथ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है. इन सभी चेतावनियों के बाद भी दिल्लीवासी इससे बेखबर लग रहे हैं. तभी तो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मास्क न लगाने और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन में चालान कट रहे हैं.

राजधानी में नए नियम लागू होने के बाद सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी मास्क न लगाने वालों, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने वालों, सड़कों पर थूकने और क्वारनटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट सकेंगे. पहली दफा में 500 रुपये, दूसरी दफा में 1000 रुपये का और चालान नहीं भरा तो IPC की धारा 188 यानी महामारी एक्ट में मामला दर्ज करने का प्रावधान है.

इतने सख्त नियमों के बाद भी दिल्ली के लोग इसके अनुपालन में ढिलाई बरतते नज़र आ रहे हैं.  TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते लगभग साढ़े तीन महीने में दिल्ली पुलिस ने मास्क के नियमों को तोड़ने वालों से 2.4 करोड़ रुपये का जुर्माना  है. हालांकि जुर्माना वसूली के साथ ही पुलिस ने हजारों लोगों को मास्क भी वितरित किए हैं और एहतियात बरतने की जागरूकता फैलाई है.

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