पटना: दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को IRCTC घोटाला मामले में क्रमश: 14 और 25 फरवरी को आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आरोपियों को दस्तावेज सौंपने के लिए 14 फरवरी की तारीख दी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 25 फरवरी दोपहर दो बजे तक दस्तावेज सौंपने के लिए कहा गया है।
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इस मामले एक निजी कंपनी को IRCTC के दो होटलों का ठेका देने में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं। सीबीआई और ईडी दोनों ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। इससे पहले IRCTC टेंडर मामले में जहां एक तरफ घोटाले की जांच सीबीआई कर रही थी वहीं, दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही थी। इससे पहले सीबीआई की तरफ से दाखिल आरोपपत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू एंड फेमली को पेश होने के लिए कहा था।
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तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से 31 अगस्त को बड़ी राहत मिली थी। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी गई थी, जबकि जेल में सजा काटने के कारण लालू यादव अदालत में पेश नहीं हो सकते थे।
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