नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लगभग 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए राजीव सक्सेना को सोमवार को सशर्त जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो मुचलके जमा करने पर सक्सेना को सशर्त जमानत प्रदान की है.
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अदालत ने सक्सेना पर कुछ शर्तें लगाई हैं, साथ ही कहा है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जब भी बुलाया जाएगा तो वे जांच में सहयोग करेंगे. न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि सक्सेना कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जाएंगे. दुबई स्थित दो कंपनियों, ‘यूएचवाई सक्सेना’ और ‘मैट्रिक्स होल्डिंग्स’ के निदेशक सक्सेना अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले में ईडी की तरफ से दायर आरोप-पत्र में नामजद आरोपियों में शामिल हैं.
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ईडी ने अपने आरोप-पत्र में इस अनुबंध के कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल, अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमेकेनिका के पूर्व निदेशकों ग्विसेप्पे ओर्सी और ब्रूनी स्पैग्नोलिनी, वायुसेना के पूर्व चीफ एस पी त्यागी और सक्सेना की पत्नी शिवानी को भी नामजद अभियुक्त बनाया है. एक जनवरी 2014 को भारत ने फिनमेकेनिका के ब्रिटिश मददगार अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की भारतीय वायुसेना को आपूर्ति करने का करार रद्द कर दिया था. इस मामले में आरोप लगे थे कि डील की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन हुआ है और कंपनी ने अनुबंध प्राप्त करने के लिए 423 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत दी थी.
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