मनी लांड्रिंग मामला: अदालत से वाड्रा को बड़ी राहत, नहीं होगी जेल
मनी लांड्रिंग मामला: अदालत से वाड्रा को बड़ी राहत, नहीं होगी जेल
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नई दिल्ली: बेनामी संपत्ति से सम्बंधित धनशोधन मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा और उनके नजदीकी मनोज अरोड़ा दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है.

वाड्रा और मनोज अरोड़ा दोनों अभी तक अंतरिम जमानत पर थे. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर वाड्रा को जमानत प्रदान की है. अदालत ने कहा है कि वाड्रा बगैर पूर्व इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे. अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाईं है और कहा कि वह किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मामले के किसी गवाह को भी गुमराह नहीं करेंगे.

यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गाँधी के दामाद वाड्रा पर लंदन में 19 लाख पाउंड के बंगले की खरीद में काले धन को सफेद में बदलने का आरोप लगा हुआ हैं. दरअसल, पिछली सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था. 

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