Injustice: निर्भया कांड का नाबालिग दोषी रविवार को हो जाएगा रिहा
Injustice: निर्भया कांड का नाबालिग दोषी रविवार को हो जाएगा रिहा
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नई दिल्ली : दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी की रिहाई को लेकर सबकी आशाओं से विपरीत हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। दिल्ली उच्च न्यायलय ने नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। इस फैसले के बाद पीड़िता के मा-बाप का कहना है कि हमें न्याय नही मिला। इस मामले में याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दी थी। उन्होने आरोपी का मानसिक परीक्षण कराने को भी कहा था।

स्वामी का कहना है कि पहले साबित करे कि वो सुधर चुका है और वो समाज के लिए खतरा नही है। 2012 में दिल्ली का दिल दहला देने वाली इस रेप की घटना में नाबालिग की रिहाई से संबंधित मामले पर शुक्रवार को हाइकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी, जिसमें सभी को सकारात्मक फैसले की उम्मीद थी।

इससे पहले केंद्र सरकार ने भी इस रिहाई पर अपनी आपति जताई थी और कहा था कि पहले नाबालिग खुद सुधरने का भरोसा दे। इस संदर्भ में सरकार ने आरोपी से कानूनी बांड भी साइन कराने की बात कही रही थी। दिल्ली सरकार उसके पुनर्वास के लिए 10000 रुपए और सिलाई मशीन देने को तैयार थी। घटना के दौरान नाबालिग 18 साल से कुछ कम आयु का था और अब वो 21 साल का हो गया है।

इंटेलीजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस आरोपी को हाइकोर्ट ब्लास्ट के एक दोषी ने जिहाद के लिए तैयार किया है। अपराध के बाद से उसे तीन साल के लिए सुधार गृह भेजा गया था। तीन साल पुरे होने पर 20 दिसंबर को उसकी रिहाई की बात चल रही है। सुधार गृह से उसे एक एनजीओ में शिफ्ट किया जा रहा है। इस घटना के बाद निर्भया के परिजनों ने भी आपति जताते हुए कहा था कि किशोर का चेहरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

केंद्र ने आरोपी को सुधार गृह में रखे जाने की अवधि बढ़ाए जाने के लिए भी हाई कोर्ट में अपील की थी। केंद्र ने कहा था कि नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद उसके पुनर्वास की योजना में कई आवश्यक बातें नदारद हैं, जिन पर उसकी रिहाई से पूर्व विचार किए जाने की आवश्यकता है। निर्भया की मां ने भी 16 दिसंबर को निर्भया के साहसिक श्रद्धांजलि पर कहा था कि मेरी बेटी का नाम सार्वजनिक करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नही महसूस हो रही है, मैं क्यों शरमाऊँ। जिसने अपराध किया वो शर्म करे। निर्भया के पिता ने भी कहा था कि नाबालिग की रिहाई बेटी की बरसी पर तमाचे की तरह है। उसने ही सबसे क्रूर तरीके से घटना को अंजाम दिया था। उसे रिहा नही किया जाना चाहिए, वो शहर के लिए भी खतरा है।

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