मेट्रो में यात्रा करने को बदले नियम, उल्लंघन करने पर लग सकता है बड़ा जुर्माना
मेट्रो में यात्रा करने को बदले नियम, उल्लंघन करने पर लग सकता है बड़ा जुर्माना
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौरान बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो को फिर से चलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। किन्तु मेट्रो का यह यात्रा अब पहले की तुलना में बहुत अलग हो सकता है। अब मेट्रो में सफर करना आसान नहीं होगा। बिना फेस मास्क के यात्रा करना, सोशल डिस्टेंसिंग के मकसद से रिक्त छोड़ी गई सीट पर बैठना, थूकना और गंदगी फैलाना अब यात्रियों को काफी भारी पड़ सकता है।

दिल्ली मेट्रो के बहाल होते ही इन नियमों के उल्लंघन पर बड़ा जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान हो सकते हैं। इस मामले से संबंधित अधिकारियों ने दी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (SICF) की एक टीम अब कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू होने वाले नियमों के किसी भी किस्म के उल्लंघन पर निगाह रखेगी। अधिकारियों ने कहा कि मेट्रो में अब जुर्माना पहली दफा नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए 500 रुपए से आरंभ हो सकता है और दोहराने पर यह जुर्माना काफी अधिक हो सकता है। बता दें की CISF ही दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करता है।

दिल्ली मेट्रो की सेवा कब से बहाल होगी, कब मेट्रो पटरी पर लौटेगी, अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि, माना जा रहा है कि 1 सितंबर से पहले जारी होने वाले अनलॉक-4 के दिशानिर्देश में दिल्ली मेट्रो को फिर से शुरू करने के आदेश आ सकते हैं। यानि अनलॉक-4 में मेट्रो का ऑपरेशन शुरू हो सकता है।

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