Sep 16 2016 05:45 PM
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब भारतीय रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हरित अधिकारण के आदेश को रद्द करते हुये यह आदेश जारी किया है।
बताया गया है कि अधिकरण ने रेलवे को यह आदेश दिया था कि उन्हें उनकी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये अधिकारण से पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरूरी होगी। परंतु शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और एमए खानविलकर की पीठ ने यह आदेश दिये है।
न्यायमूर्तियों ने कहा कि रेलवे को मंजूरी लेने के लिये विवश नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। बताया गया है कि रेलवे ने अधिकारण के आदेश पर आपत्ति लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।
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