दिल्ली हिट एंड रन केस: आरोपी पर बालिगों की तरह चलेगा मुकदमा
दिल्ली हिट एंड रन केस: आरोपी पर बालिगों की तरह चलेगा मुकदमा
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नई दिल्ली: मर्सडीज हिट एंड रन केस में जुविनाइल कोर्ट ने दिल्ली में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस केस के आरोपी का ट्रायल सेशन कोर्ट में चलेगा. इसका मतलब है की आरोपी पर वयस्क की तरह केस चलाया जाएगा. दिल्ली में इस तरीके का यह पहला मामला है जब जुविनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट के बाद किसी नाबालिग को केस में वयस्क माना गया है|

मामला है 4 अप्रैल का जब दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में मर्सडीज कार से सिद्धार्थ शर्मा नाम के 30 साल के युवक का एक्सीडेंट हो गया था. जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गयी. इस घटना के बाद आरोपी वह से भाग निकला था. पुलिस की इन्वेस्टीगेशन में सामने आया है कि आरोपी नाबालिग है. वहीं सिद्धार्थ के घरवालो ने आरोपी पर वयस्क के तौर पर केस चलाने की मुहिम चलाई|

इस केस में पुलिस की चार्जशीट ने अहम किरदार निभाया. चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी पर पहले भी ट्रैफिक वोइलशन के केस हैं, आरोपी मेडिकली भी पूरा फिट पाया गया है. और वहीं मनोवैज्ञानिकों के जवाब भी उसने उलटे सीधे दिए हैं. पुलिस का कहना है की धारा 302 के तहत ये मुक़दमा चलना चाहिए. कोर्ट ने मामला सेशन कोर्ट के चिल्ड्रन कोर्ट को भेज दिया है, जहां 9 जून को एक बार फिर फैसला लिया जायेगा कि आरोपी को वयस्क मानना चाहिए या नहीं|

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