क्या INX मीडिया मामले में चिदंबरम को मिलेगी अग्रिम जमानत, आज अदालत सुनाएगी फैसला
क्या INX मीडिया मामले में चिदंबरम को मिलेगी अग्रिम जमानत, आज अदालत सुनाएगी फैसला
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नई दिल्‍ली : INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति सुनिल गौर की सिंगल बेंच दोपहर 2:15 बजे फैसला सुनाएगी। यह अग्रिम जमानत याचिका चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी के मामले में दाखिल की थी। गत वर्ष से ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। 

इससे पहले सीबीआई और ईडी ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ईडी और सीबीआई की जांच में सहयोग करें और बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर ना जाएं। एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में भी सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अभियुक्त बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।

आरोपपत्र में कहा गया है कि पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी पावर का दुरूपयोग किया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213 (2)के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।   

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