हेराल्ड हाउस खाली होगा या नहीं, आज अदालत सुनाएगी अहम् फैसला
हेराल्ड हाउस खाली होगा या नहीं, आज अदालत सुनाएगी अहम् फैसला
Share:

नई दिल्ली :  हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) की अपील पर दिल्ली उच्च न्यायलय की डिवीजन बेंच आज निर्णय सुनाएगी. 19 फरवरी 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

डॉलर के मुकाबले 28 पैसे की कमजोरी के साथ खुला रुपया

इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों वरिष्ठ वकीलों से भी अपना-अपना लिखित जवाब तीन दिनों के भीतर अदालत में दाखिल करने का समय दिया था. एजेएल ने हेराल्ड हाउस खाली करने के गत वर्ष 21 दिसंबर के सिंगल बेंच के निर्णय को डबल बेंच के सामने चुनौती दी थी. कई दिन की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन मजबूती के साथ खुले शेयर बाजार

अदालत को अपने आदेश में अभी यह निर्धारित करना होगा कि सिंगल बेंच के निर्णय को लागू रखते हुए वे हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश सुनाएं या फिर सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए हेराल्ड हाउस को खाली कराने से इंकार कर दे. एजेएल ने अदालत में अपने बचाव में कहा था कि हेराल्ड हाउस को खाली कराने का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक है और केंद्र सरकार ने मनमानी से लीज को ख़ारिज करने का निर्णय लिया है. 

खबरें और भी:-

युवा संसद लोकतंत्र को मजबूत करने का अंग : पीएम मोदी

भारतीय वायुसेना ने पीओके में की एयर स्ट्राइक, आनंद महिंद्रा ने किया भावुक ट्वीट

डॉलर के मुकाबले कमजोरी के साथ खुला रुपया

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -