नई दिल्ली: व्हाट्सएप द्वारा लाई गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई. याचिकाकर्ता द्वारा अपील की गई थी कि इस नीति के संबंध में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये निजता का उल्लंघन है. हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है और कहा है कि इसपर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. अब इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी को होगी.
याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में कहा गया है कि इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, ये लोगों की निजता का उल्लंघन है. व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट एप आम लोगों से सबंधित निजी जानकारियों को साझा करना चाहता है, जिस पर रोक लगाने की आवश्यकता है. इसपर दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई. अदालत ने कहा कि ये एक प्राइवेट एप है, यदि आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए. अदालत ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउज़र का उपयोग करते हैं? उसमें भी आपका डाटा शेयर किया जाता है.
कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से अपील की गई है कि इस मामले में सख्त कानून बने. यूरोपीय देशों में इसको लेकर कड़े कानून हैं इसलिए व्हाट्सएप की पॉलिसी वहां पर अलग है और भारत में कानून कड़ा ना होने की वजह से आम लोगों के डाटा को थर्ड पार्टी को शेयर करने पर ऐसे एप को कोई समस्या नहीं है.
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