'वेतन और पेंशन लोगों का मौलिक अधिकार...' दिल्ली HC ने नगर निगम को लगाई फटकार
'वेतन और पेंशन लोगों का मौलिक अधिकार...' दिल्ली HC ने नगर निगम को लगाई फटकार
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नई दिल्ली: कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नगर निगमों को जमकर लताड़ लगाई. अदालत ने कहा कि धन की कमी एक बहाना नहीं हो सकता और सैलरी पाने का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ, दिल्ली नगर निगमों, विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन का भुगतान नहीं करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

अदालत ने आगे कहा कि, वक़्त पर वेतन का भुगतान न किए जाने की वजह धन की कमी बताई गई है. ये एक बहाना नहीं हो सकता क्योंकि वेतन और पेंशन लोगों का मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि संविधान की धारा 21 के तहत वेतन का भुगतान नहीं करने का सीधा असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ेगा. कोर्ट ने आगे कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि निगमों के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं, और जो महामारी के दौर में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे. 

अदालत ने आगे कहा कि धन की किल्लत बहाना नहीं हो सकती और न ही इसे स्वीकार किया जाना चाहिए. वेतन और पेंशन के भुगतान को अन्य खर्चे से अधिक प्राथमिकता देनी होगी.

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