दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार को लताड़ा, कहा- विज्ञापन में पैसा न बहाएं, वर्कर्स को सैलरी दें
दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार को लताड़ा, कहा- विज्ञापन में पैसा न बहाएं, वर्कर्स को सैलरी दें
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमकर फटकार लगाई है. MCD कर्मचारियों को वेतन और पेंशन तय समय पर ना मिल पाने के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार राजनेताओं की तस्वीरों के साथ अखबारों में पूरे पन्ने का इश्तेहार देती हैं. वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जाती है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह बात उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें नगर निगमों के द्वारा दिल्ली सरकार से फंड ना मिलने के कारण MCD के हजारों कर्मचारियों को कई महीनों की सैलरी नहीं मिल पाने की बात कही गई थी. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल समय में भी आप पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं. यदि आप इन कर्मचारियों को तय समय पर तनख्वाह देते तो आपका कहीं अधिक नाम हो सकता है.

उच्च न्यायालय ने तीनों नगर निगमों को पांच अप्रैल तक सभी निगम कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश दिया था, मगर अभी तक कुछ कर्मचारियों को जनवरी और कुछ को फरवरी तक की ही सैलरी दी गई है. ऐसे में न्यायालय ने आज आदेश दिया है कि आज ही सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक की तनख्वाह तुरंत दी जाए. अदालत ने सभी MCD को कहा कि अब आगे तनख्वाह देने के लिए एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती.

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