तथ्यहीन आरोप लगाने पर AAP नेताओं को फिर पड़ी फटकार, कोर्ट का आदेश- फ़ौरन हटाएँ पोस्ट
तथ्यहीन आरोप लगाने पर AAP नेताओं को फिर पड़ी फटकार, कोर्ट का आदेश- फ़ौरन हटाएँ पोस्ट
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अन्य को सोशल मीडिया के सभी मंचों से भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ मानहानि कंटेंट हटाने का आदेश दिया है. दरअसल, AAP नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और दिलीप पांडे ने 22 जनवरी को पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर काफी संगीन इल्जाम लगाए थे. 

उन आरोपों को ख़ारिज करते हुए श्याम जाजू ने AAP के चारों नेताओं पर मानहानि का केस दर्ज किया था. श्याम जाजू ने AAP नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था. भाजपा नेता ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडे को सीज एंड डिसीस्ट नोटिस जारी किया था. बता दें कि जब किसी से गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने की मांग करनी होती है, तब उसे सीज एंड डिसीस्ट लेटर जारी किया जाता है.

22 जनवरी की प्रेस वार्ता में AAP ने भाजपा नेता पर भ्रष्टाचार, अनौचित्य तथा अन्य अवैध गतिविधियों का इल्जाम लगाया था. AAP ने आरोप लगाया था कि श्याम जाजू अपने बेटे संदेश के माध्यम से आदेश गुप्ता (अप्रैल, 2018 से अप्रैल, 2019 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर) के साथ कथित तौर पर एक कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं. AAP ने आरोप लगाया था कि मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ('कंपनी') करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री के बड़े पैमाने पर लेन-देन में शामिल है, जिसकी जांच की जा रही है.

AAP नेताओं ने कहा था कि संदेश जाजू ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय के पते का उपयोग करकर मजबूत सोल्यूशंस प्राइवट लिमिटेड नामक कंपनी रजिस्टर की है. इस पर भाजपा नेता ने सफाई देते हुए कहा था कि, किसी भी सरकारी पते पर कंपनी पंजीकृत ही नहीं हो सकती है और इसलिए 11ए, अशोक रोड का जिक्र कर कंपनी रजिस्टर करने का इल्जाम सही नहीं है. कंपनी का पता और जानकारी MCA की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है.

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