धोखाधड़ी के आरोपी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई 181 साल की सजा
धोखाधड़ी के आरोपी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई 181 साल की सजा
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नई दिल्ली : प्लाटों के मामले में 362 लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को 181 साल की सजा सुनाई है. यह कठोर फैसला तीस हजारी स्थित उपभोक्ता कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें राजेंद्र मित्तल (66) को दोषी करार देते हुए सख्त सजा दी गई है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यह सजा एक पीड़ित के लिए सुनाई गई है. दोषी को हर व्यक्ति के लिए अलग से सजा काटनी होगी. ऐसे में दोषी को 2172 महीने यानी 181 साल की सजा भुगतनी होगी.

मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र मित्तल व उसकी पत्नी ने साथियों के साथ मिलकर 1990 में ट्रॉनिका सिटी में प्लॉट काटे थे. आरोप था कि 200 और 400 वर्गगज के प्लॉट देने का झांसा देकर राजेंद्र मित्तल ने 362 लोगों से कई करोड़ रुपये ठग लिए थे. इस मामले में 362 पीड़ितों ने दिल्ली के शकरपुर, सब्जी मंडी, कनॉट प्लेस और पंजाबी बाग थाने में अलग-अलग धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कराकर तीस हजारी कोर्ट परिसर में मौजूद उपभोक्ता को‌र्ट में भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमे उपभोक्ता कोर्ट ने 362 पीड़ितों के हक में फैसला सुनाते हुए राजेंद्र मित्तल को प्रत्येक पीड़ित को ठगने के लिए छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई.

बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि पहले छह महीने की सजा पूरी होने के बाद ही आरोपी की दूसरे पीड़ित को ठगने के लिए सुनाई गई सजा शुरू होगी. इस तरह से उपभोक्ता कोर्ट ने दोषी को 181 साल की सजा सुनाई थी. इस पर दोषी राजेंद्र ने उपभोक्ता कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने भी उपभोक्ता कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सजा बरकरार रखी.

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