क्रिप्टो-मुद्रा के विज्ञापन पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार और सेबी को भेजा नोटिस
क्रिप्टो-मुद्रा के विज्ञापन पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार और सेबी को भेजा नोटिस
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दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापन के मुद्दे पर केंद्र सरकार, सेबी और अन्य को नोटिस भेजा है. अदालत में दायर एक याचिका में भारत में क्रिप्टो-एसेट एक्सचेंजों के खिलाफ उचित मानकीकृत अस्वीकरण के बिना राष्ट्रीय टेलीविजन पर विज्ञापन के लिए उचित दिशानिर्देश / नियम जारी करने की मांग की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियां ऑफर के तौर पर शुरुआती निवेशकों को 100 रुपये की फ्री क्रिप्टो करेंसी देने का वादा कर रही हैं. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने कहा है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी बैंकों के लिए अतिरिक्त और उच्च जोखिम पैदा करती है और एक नए रूढ़िवादी विवेकपूर्ण उपचार के अधीन होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और मूल्य अस्थिरता के लिए उनकी क्षमता के कारण, क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय स्थिरता के लिए एक जोखिम के रूप में देखा जाता है, जिससे बैंकों के लिए चूक और भारी नुकसान हो सकता है।

न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेबी, मेसर्स वजीर एक्स, मेसर्स कॉइनडीसीएक्स और मेसर्स कॉइनस्विच कुबेर से जवाब मांगा और मामले को अगस्त के लिए टाल दिया।

याचिका में कहा गया है कि क्रिप्टो-एसेट्स शेयर बाजार में पारंपरिक इक्विटी निवेश उत्पादों, म्यूचुअल फंड के साथ-साथ निवेश के अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों की तुलना में स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है।

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