दिल्ली HC ने ठुकराई लॉकडाउन की मांग वाली याचिका, कहा- सरकार लेगी फैसला
दिल्ली HC ने ठुकराई लॉकडाउन की मांग वाली याचिका, कहा- सरकार लेगी फैसला
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका को ठुकरा दिया है, जिसमें राज्य में दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने की गुहार लगाई गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि इस मामले में ना तो अदालत के दखल की आवश्यकता है और ना ही इस याचिका पर सुनवाई की जरुरत है. 

अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि क्या उच्च न्यायालय लॉकडाउन लगाने के निर्देश राज्य में जारी कर सकता है? अदालत ने आगे कहा कि किसी राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है, इसके लिए बकायदा पॉलिसी डिसीजन होता है. ऐसे मामलों में सरकार को भी फैसला लेना होता है कि किस स्थिति से निपटने के लिए राज्य में क्या लागू किया जाए और क्या नहीं. दरअसल, याचिकाकर्ता की दलील थी कि दिल्ली में हर दिन मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ ही रही है.

इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए राजधानी में लॉकडाउन लगाने की सख्त आवश्यकता है. किन्तु, अदालत याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत नहीं दिखा. अदालत का मानना था कि लॉकडाउन लगाने या न लगाने से संबंधित फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार सक्षम है, ऐसे में इस मामले में दिल्ली कोर्ट को दखल देने की आवश्यकता नहीं है.

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