ऑड-इवन फॉर्मूले के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
ऑड-इवन फॉर्मूले के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायलय ने प्रदूषण के मद्देनजर शुरु किए गए ऑड-इवन फॉर्मूले के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड-ईवन फॉर्मूले की शुरुआत ट्रायल के रुप में की थी।

इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में इस फॉर्मूले की कमियां गिनाते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका अभी प्रीमेच्योर है, लिहाजा फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिका में कहा गया था कि करीब 37 फीसदी प्रदूषण दो पहिया वाहनों से होता है।

ऐसे में उस पर भी फॉर्मूले को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं को दी जाने वाली छूट भी खत्म करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि पहले चरण की सफलता के बाद दिल्ली सरकार ने 15 अप्रैल से एख बार फिर से ऑड-इवन फॉर्मूले को लागू करने की योजना बनाई है।

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