INX मीडिया मामला: चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका ख़ारिज
INX मीडिया मामला: चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका ख़ारिज
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नई दिल्‍ली: INX मीडिया हेराफेरी से सम्बंधित सीबीआई मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने सीबीआई और चिदंबरम की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. चिदंबरम ने सीबीआई मामले में जमानत की अर्जी लगाई थी और इस समय इसी मामले में चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

गौरतलब है कि आइएनएक्स एक मीडिया कंपनी है। इसके खिलाफ 15 मई 2017 को एक एफआइआर दर्ज की गई थई। इसमें आरोप लगाया है कि इस मीडिया कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी निवेश को स्वीकृति देने वाले विभाग फॉरने इनवेस्टमेंट प्रमोशन ने इसमें कई गड़बड़ियां पाईं। ऐसे में निवेश का काम जब किया गया था तो तो उस समय पी. चिदंबरम वित्त मंत्री रहे थे।

पी. चिदंबरम के अलावा उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। इस दौरान कीर्ति पर आरोप लगा था कि उन्होंने आइएनएक्स मीडिया के खिलाफ जांच रुकवाने में गबन किया। वहीं सीबाआइ का कहना है कि आइएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी ने खुलासा किया था कि कीर्ति ने उनसे पैसों की मांग की थी। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। बता दें कि कांग्रेस ने इस कारवाई को सरकार द्वारा बदले की भावना से अंजाम दी गई कारवाई बताया हैं। 

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