'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' के प्रसारण पर रोक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया ये फैसला
'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' के प्रसारण पर रोक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया ये फैसला
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दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की मूवी ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के प्रसारण पर पाबंदी लगाने से मना कर दिया है. केंद्र ने अपनी याचिका में कहा था कि यह मूवी इंडियन एयर फाॅर्स की गलत छवि दिखा रही है. जस्टिस राजीव शकधर ने केंद्र से पूछा कि उसने 'ओवर द टॉप' मंच पर मूवी के प्रदर्शन से पूर्व न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया. साथ-साथ कहा कि अब कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूवी प्रदर्शित हो गई है.

केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा, मूवी से इंडियन एयर फोर्स की छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि बल मैं लैंगिक भिन्नता होता है, जो उचित नहीं है. हाई कोर्ट ने फिल्म का प्रसारण रोकने के आग्रह वाली केन्द्र की याचिका पर 'धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' तथा नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को भी केस में एक पक्ष बनाना चाहिए, तथा उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनसे भी उत्तर मांगा. 

गौरतलब है कि मूवी 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' 12 अगस्त को ओटीटी मंच पर प्रदर्शित हुई थी. इसी के साथ पहले ही कोरोना महामारी के कारण फिल्मो का कार्य काफी समय से ठप पड़ा था, तथा काफी लम्बे समय पश्चात् काम फिर आरम्भ हुआ है. वही इस बीच इस प्रकार की स्थितियां फ़िल्मी जगत में संकट उत्पन्न कर सकती है. वही अब देखना ये है की इस पर आखरी निर्णय क्या लिया जाएगा. फिलहाल गुंजन सक्सेना के जवाब का इंतजार है.

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