देशद्रोह मामला: शेहला राशिद की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, कहा - गिरफ़्तारी से पहले देना होगा नोटिस
देशद्रोह मामला: शेहला राशिद की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, कहा - गिरफ़्तारी से पहले देना होगा नोटिस
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद के खिलाफ दाखिल इंडियन आर्मी पर ट्वीट करने के मामले में दर्ज FIR के मामले में अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज सतीश अरोड़ा ने शेहला राशिद को राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी किया है कि यदि उसे लगे कि शेहला राशिद की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उसे दस दिनों की अग्रिम नोटिस देनी होगी। 

अदालत ने इसी आदेश के साथ शेहला राशिद की याचिका का निस्तारण कर दिया है। बीते 10 सितम्बर को अदालत ने शेहला राशिद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी था। अदालत ने शेहला राशिद को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। वकील आलोक अलख श्रीवास्तव की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शेहला राशिद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-124ए, 153ए, 153, 504 और धारा 505 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शेहला राशिद ने पटियाला हाउस कोर्ट में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा के लिए अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान शेहला राशिद की तरफ से वकील अकरम खान और शारिक इकबाल ने अदालत से कहा था कि 17 अगस्त को शेहला राशिद के ट्वीट को आधार बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अभी दिल्ली पुलिस ने शेहला राशिद को कोई नोटिस नहीं भेजा है। 

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