नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के गत वर्ष नौकरी से निकाले गए सभी पायलट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कंपनी के गत वर्ष का फैसला मंगलवार को पलट दिया और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए। इस संदर्भ में जस्टिस ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिए। इसके साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन विमान चालकों को पुराने भत्तों का भी भुगतान करना होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले विमान चालकों के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का फैसला एयर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी। कोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे। उच्च न्यायालय ने यह आदेश विमान चालकों की तरफ से दाखिल 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद दिया, जिनकी नौकरी एयर इंडिया ने गत वर्ष 13 अगस्त को खत्म कर दी थी।
वहीं, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने पैसेंजर्स को बड़ी राहत दी है। एयर इंडिया के यात्री बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख, उड़ान संख्या और सेक्टर में परिवर्तन कर सकते हैं। यह ऑफर ग्राहकों के लिए 30 जून 2021 तक के लिए मान्य है।
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