Twitter को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, इस तारीख तक देना होगा जवाब
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सोमवार को नए IT नियमों का पालन न करने पर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर इंडिया और ट्विटर INC को नोटिस भेजा है। अदालत ने यह नोटिस वकील अमित आचार्य की उस याचिका पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने निर्धारित समयसीमा में ट्विटर इंडिया और ट्विटर INC को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए IT नियमों 2021 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश देने की माँग की थी।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है। वहीं, ट्विटर ने अदालत को बताया कि उसने नियमों का पालन किया है। किसी भी ट्वीट से जुड़ी शिकायत के निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने ट्विटर के इस दावे पर आपत्ति जताई है और नियमों के पालन की पुष्टि नहीं की। इस पर अदालत ने कहा कि यदि नए नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इसका (नियमों) पालन करना होगा।

याचिका में कहा गया कि, ”केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021)) को जारी करते हुए ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया नेटवर्कों को 3 माह के अंदर इस पर अमल करने का निर्देश दिया था। 25 मई 2021 को समय सीमा ख़त्म होने के बाद भी ट्विटर ने अब तक नए नियमों को लागू नहीं किया है और न ही इसके तहत अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की है।”

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