डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोन का मामला, दिल्ली HC ने RBI और केंद्र को भेजा नोटिस
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोन का मामला, दिल्ली HC ने RBI और केंद्र को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से संबंधित एक जनहित याचिका पर RBI और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. इस याचिका में कहा गया है कि लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्स जिस प्रकार से झटपट लोन देने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए रेगुलेशन और दिशा निर्देश, RBI द्वारा जारी किए जाने चाहिए.

याचिका में कहा गया है कि इसमें से अधिकतर ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किए जा रहे हैं. जिसमें मनमाने तरीके से बहुत अधिक दरों पर ब्याज वसूल किया जाता है. एक बार ऋण लेने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लोगों से पैसे की रिकवरी के लिए ब्याज दाताओं को रिकवरी एजेंट के जरिए प्रताड़ित करवाते हैं. याचिका में मांग की गई है कि एप्स के जरिए ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म्स पर ब्याज का प्रतिशत तय किया जाना चाहिए, जिससे ब्याज लेने वाले लोगों के उत्पीड़न पर लगाम लगाई जा सके. 

इसके साथ ही इस याचिका में ब्याज लेने वाले लोगों की समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए हर राज्य में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल यूनिट बनाई जानी चाहिए. जहां ब्याज देने वाले लोगों का यदि उत्पीड़न हो रहा है तो वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शिकायत कर सकें.

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