अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, सम्पत्तियों को आधार से जोड़ने का मामला
अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, सम्पत्तियों को आधार से जोड़ने का मामला
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नई दिल्ली: लोगों के चल-अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार, काले धन के उत्पादन और बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए आधार नंबर के साथ नागरिकों की चल और अचल संपत्ति के कागजातों को जोड़ने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है. 

दरअसल, यह याचिका भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार को रोकने और गैर-कानूनी तरीकों से बनाई गई बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए उचित कार्यवाही करे. इससे पहले मोबाइल फोन सिम व बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार की अनुमति देने वाले नए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. 

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को परोक्ष रूप से आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा चुका है. याचिका के अनुसार सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन कर शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया है. याचिकाकर्ता ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है.  

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