दिल्ली सरकार को हाइ कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा जनता को रोड पर नहीं छोड़ सकते
दिल्ली सरकार को हाइ कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा जनता को रोड पर नहीं छोड़ सकते
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नई दिल्ली। दिल्ली हाइ कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली में जहां एक ओर ऑड-इवन फॉर्मूला लागू है, वहीं निजी टैक्सी सर्विसेज का भी किराया बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गर्मी के इस बेहाल मौसम में आम लोग क्या करें। किराया बढ़ाए जाने को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

दिल्ली उच्च न्यायलय ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि वो बताए कि इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि केवल ऑड-इवन के दौरान ऐप बेस्ड टैक्सी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कोई अलग इंतजाम नहीं किए है।

हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी को सड़कों पर यूं ही परेशान होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले मे रेडियो टैक्सी के संचालको से बात करे और कोई समाधान ढूंढे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

रविवार को केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि तय किराए से अधिक वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में परमिट निरस्त करना और गाड़ी जब्त करना भी शामिल था। इसके बाद कई दिल्लीवालों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि हफ्ते पहले वर्किंग डे पर कई टैक्सी वालों ने मनमाना किराया वसूला।

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